< ख़ुरु 22 >

1 “अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़बह कर दे या बेच डाले, तो वह एक बैल के बदले पाँच बैल और एक भेड़ के बदले चार भेड़े भरे।
And if one steal an ox or a sheep, and kill it or sell it, he shall pay five calves for a calf, and four sheep for a sheep.
2 अगर चोर सेंध मारते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए तो उसके ख़ून का कोई जुर्म नहीं।
And if the thief be found in the breach [made by himself] and be struck and die, there shall not be blood shed for him.
3 अगर सूरज निकल चुके तो उसका ख़ून जुर्म होगा; बल्कि उसे नुक़्सान भरना पड़ेगा और अगर उसके पास कुछ न हो तो वह चोरी के लिए बेचा जाए।
But if the sun be risen upon him, he is guilty, he shall die instead; and if a thief have nothing, let him be sold in compensation for what he has stolen.
4 अगर चोरी का माल उसके पास जीता मिले चाहे वह बैल हो या गधा या भेड़ तो वह उसका दूना भर दे।
And if the thing stolen be left and be in his hand alive, whether ox or sheep, he shall restore them two-fold.
5 'अगर कोई आदमी किसी खेत या ताकिस्तान को खिलवा दे और अपने जानवर को छोड़ दे कि वह दूसरे के खेत को चर लें, तो अपने खेत या ताकिस्तान की अच्छी से अच्छी पैदावार में से उसका मु'आवज़ा दे।
And if any one should feed down a field or a vineyard, and should send in his beast to feed down another field, he shall make compensation of his own field according to his produce; and if he shall have fed down the whole field, he shall pay for compensation the best of his own field and the best of his vineyard.
6 'अगर आग भड़के और काँटों में लग जाए और अनाज के ढेर या खड़ी फ़सल या खेत को जला कर भस्म कर दे, तो जिस ने आग जलाई हो वह ज़रूर मु'आवज़ा दे।
And if fire have gone forth and caught thorns, and should also set on fire threshing-floors or ears of corn or a field, he that kindled the fire shall make compensation.
7 “अगर कोई अपने पड़ोसी की नक़द या जिन्स रखने को दे और वह उस शख़्स के घर से चोरी हो जाए, तो अगर चोर पकड़ा जाए तो दूना उसको भरना पड़ेगा।
And if any one give to his neighbour money or goods to keep, and they be stolen out of the man's house, if the thief be found he shall repay double.
8 लेकिन अगर चोर पकड़ा न जाए तो उस घर का मालिक ख़ुदा के आगे लाया जाए, ताकि मालूम हो जाए कि उसने अपने पड़ोसी के माल को हाथ नहीं लगाया।
But if the thief be not found, the master of the house shall come forward before God, and shall swear that surely he has not wrought wickedly in regard of any part of his neighbour's deposit,
9 हर क़िस्म की ख़ियानत के मु'आमिले में चाहे बैल का चाहे गधे या भेड़ या कपड़े या किसी और खोई हुई चीज़ का हो, जिसकी निस्बत कोई बोल उठे कि वह चीज़ यह है तो फ़रीक़ीन का मुक़द्दमा ख़ुदा के सामने लाया जाए और जिसे ख़ुदा मुजरिम ठहराए वह अपने पड़ोसी को दूना भर दे।
according to every injury alleged, both concerning a calf, and an ass, and a sheep, and a garment, and every alleged loss, whatever in fact it may be, —the judgement of both shall proceed before God, and he that is convicted by God shall repay to his neighbour double.
10 'अगर कोई अपने पड़ोसी के पास गधा या बैल या भेड़ या कोई और जानवर अमानत रख्खे और वह बगै़र किसी के देखे मर जाए या चोट खाए या हंका दिया जाए,
And if any one give to his neighbour to keep a calf or sheep or any beast, and it be wounded or die or be taken, and no one know,
11 तो उन दोनों के बीच ख़ुदावन्द की क़सम हो कि उसने अपने हमसाये के माल को हाथ नहीं लगाया, और मालिक इसे सच माने और दूसरा उसका मु'आवज़ा न दे।
an oath of God shall be between both, [each swearing] that he has surely not at all been guilty in the matter of his neighbour's deposit; and so his master shall hold him guiltless, and he shall not make compensation.
12 लेकिन अगर वह उसके पास से चोरी हो जाए तो वह उसके मालिक को मु'आवज़ा दे।
And if it be stolen from him, he shall make compensation to the owner.
13 और अगर उसको किसी दरिन्दे ने फाड़ डाला हो तो वह उसको गवाही के तौर पर पेश कर दे और फाड़े हुए का नुक़्सान न भरे।
And if it be seized of beasts, he shall bring him to [witness] the prey, and he shall not make compensation.
14 'अगर कोई शख़्स अपने पड़ोसी से कोई जानवर 'आरियत ले और वह ज़ख़्मी हो जाए या मर जाए, और मालिक वहाँ मौजूद न हो तो वह ज़रूर उसका मु'आवज़ा दे।
And if any one borrow [ought] of his neighbour, and it be wounded or die or be carried away, and the owner of it be not with it, he shall make compensation.
15 लेकिन अगर मालिक साथ हो तो उसका नुक़्सान न भरे और अगर किराया की हुई चीज़ हो तो उसका नुक़्सान उसके किराये में आ गया।
But if the owner be with it, he shall not make compensation: but if it be a hired thing, there shall be [a compensation] to him instead of his hire.
16 “अगर कोई आदमी किसी कुँवारी को जिसकी निस्बत न हुई हो, फुसला कर उससे मुबाश्रत करे तो वह ज़रूर ही उसे महर देकर उससे शादी करे।
And if any one deceive a virgin that is not betrothed, and lie with her, he shall surely endow her for a wife to himself.
17 लेकिन अगर उसका बाप हरगिज़ राज़ी न हो कि उस लड़की को उसे दे, तो वह कुँवारियों के महर के मुवाफ़िक़ उसे नक़दी दे।
And if her father positively refuse, and will not consent to give her to him for a wife, he shall pay compensation to her father according to the amount of the dowry of virgins.
18 “तू जादूगरनी को जीने न देना।
You shall not save the lives of sorcerers.
19 “जो कोई किसी जानवर से मुबाश्रत करे वह क़तई' जान से मारा जाए।
Every one that lies with a beast you shall surely put to death.
20 “जो कोई एक ख़ुदावन्द को छोड़ कर किसी और मा'बूद के आगे क़ुर्बानी चढ़ाए वह बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए।
He that sacrifices to any gods but to the Lord alone, shall be destroyed by death.
21 “और तू मुसाफ़िर को न तो सताना न उस पर सितम करना, इस लिए के तुम भी मुल्क — ए — मिस्र में मुसाफ़िर थे।
And you shall not hurt a stranger, nor afflict him; for you were strangers in the land of Egypt.
22 तुम किसी बेवा या यतीम लड़के को दुख न देना।
You shall hurt no widow or orphan.
23 अगर तू उनको किसी तरह से दुख दे और वह मुझ से फ़रियाद करें तो मैं ज़रूर उनकी फ़रियाद सुनूँगा।
And if you should afflict them by ill-treatment, and they should cry aloud to me, I will surely hear their voice.
24 और मेरा क़हर भड़केगा और मैं तुम को तलवार से मार डालूँगा और तुम्हारी बीवियाँ बेवा और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएँगे।
And I will be very angry, and will kill you with the sword, and your wives shall be widows and your children orphans.
25 “अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ क़र्ज़ दे तो उससे क़र्ज़दार की तरह सुलूक न करना और न उससे सूद लेना।
And if you should lend money to your poor brother who is by you, you shall not be hard upon him you shall not exact usury of him.
26 अगर तू किसी वक़्त अपने पड़ोसी के कपड़े गिरवी रख भी ले तो सूरज के डूबने तक उसको वापस कर देना।
And if you take your neighbour's garment for a pledge, you shall restore it to him before sunset.
27 क्यूँकि सिर्फ़ वही उसका एक ओढ़ना है, उसके जिस्म का वही लिबास है फिर वह क्या ओढ़ कर सोएगा? फिर जब वह फ़रियाद करेगा तो मैं उसकी सुनूँगा क्यूँकि मैं मेहरबान हूँ।
For this is his clothing, this is the only covering of his nakedness; wherein shall he sleep? If then he shall cry to me, I will listen to him, for I am merciful.
28 “तू ख़ुदा को न कोसना और न अपनी क़ौम के सरदार पर ला'नत भेजना।
You shall not revile the gods, nor speak ill of the ruler of your people.
29 “तू अपनी ज़्यादा पैदावार और अपने कोल्हू के रस में से मुझे नज़्र — ओ — नियाज़ देने में देर न करना और अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना।
You shall not keep back the first fruits of your threshing floor and press. The firstborn of your sons you shall give to me.
30 अपनी गायों और भेड़ों से भी ऐसा ही करना; सात दिन तक तो बच्चा अपनी माँ के साथ रहे, आठवें दिन तू उसे मुझ को देना।
So shall you do with your calf and your sheep and your ass; seven days shall it be under the mother, and the eighth day you shall give it to me.
31 “और तू मेरे लिए पाक आदमी होना, इसी वजह से दरिन्दों के फाड़े हुए जानवर का गोश्त जो मैदान में पड़ा हुआ मिले मत खाना; तुम उसे कुत्तों के आगे फेंक देना।
And you shall be holy men to me; and you shall not eat flesh taken of beasts, you shall cast it to the dog.

< ख़ुरु 22 >