< लैव्यव्यवस्था 27 >
1 याहवेह ने मोशेह को यह आज्ञा दी,
locutusque est Dominus ad Mosen dicens
2 “इस्राएल के घराने को यह आज्ञा दो: ‘जब कोई किसी व्यक्ति को याहवेह के लिए भेंट करने की विशेष मन्नत माने, तो उस व्यक्ति के ठहराए हुए मूल्य को इस प्रकार तय किया जाए:
loquere filiis Israhel et dices ad eos homo qui votum fecerit et spoponderit Deo animam suam sub aestimatione dabit pretium
3 बीस वर्ष से साठ वर्ष तक की आयु के पुरुष के लिए पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार चांदी के पचास शेकेल;
si fuerit masculus a vicesimo usque ad sexagesimum annum dabit quinquaginta siclos argenti ad mensuram sanctuarii
4 यदि कोई स्त्री है, तो उसके लिए तीस शेकेल;
si mulier triginta
5 पांच वर्ष से बीस वर्ष तक की आयु के युवक के लिए बीस शेकेल तथा युवती के लिए दस शेकेल;
a quinto autem anno usque ad vicesimum masculus dabit viginti siclos femina decem
6 एक माह से पांच वर्ष तक की आयु के बालक के लिए चांदी के पांच शेकेल तथा बालिका के लिए चांदी के तीन शेकेल;
ab uno mense usque ad annum quintum pro masculo dabuntur quinque sicli pro femina tres
7 साठ वर्ष और इससे ऊपर की आयु के पुरुष के लिए पन्द्रह शेकेल तथा स्त्री के लिए दस शेकेल.
sexagenarius et ultra masculus dabit quindecim siclos femina decem
8 किंतु यदि कोई इतना कंगाल है कि वह ठहराया हुआ मूल्य न दे पाए, तो उसे पुरोहित के सामने ले जाए और पुरोहित उसका मूल्य तय करे. पुरोहित उस व्यक्ति के साधनों के अनुसार ही उसका मूल्य तय करेगा, जिसने मन्नत मानी है.
si pauper fuerit et aestimationem reddere non valebit stabit coram sacerdote et quantum ille aestimaverit et viderit eum posse reddere tantum dabit
9 “‘यदि मन्नत के रूप में याहवेह को एक पशु भेंट किया जाना है, तो याहवेह को चढ़ाया गया पशु पवित्र माना जाएगा.
animal autem quod immolari potest Domino si quis voverit sanctum erit
10 वह न तो इसको बदले, न तो अच्छे के लिए बुरा और न ही बुरे के लिए अच्छा. किंतु यदि कोई ऐसा बदला कर भी लेता है, तो वह पशु और उसके बदले दूसरा पशु दोनों ही पवित्र माने जाएंगे.
et mutari non poterit id est nec melius malo nec peius bono quod si mutaverit et ipsum quod mutatum est et illud pro quo mutatum est consecratum erit Domino
11 किंतु यदि मन्नत का पशु अशुद्ध हो और याहवेह को बलि देने योग्य न हो, तो वह उस पशु को पुरोहित के सामने लाए.
animal inmundum quod immolari Domino non potest si quis voverit adducetur ante sacerdotem
12 पुरोहित उसे अच्छा या बुरा ठहराए और जो पुरोहित तय करेगा, वही मान्य होगा.
qui diiudicans utrum bonum an malum sit statuet pretium
13 यदि वह उसको छुड़ाना चाहे, तो तय मूल्य के अलावा उसका पांचवा भाग भी चुकाए.
quod si dare voluerit is qui offert addet supra aestimationis quintam partem
14 “‘यदि कोई अपना घर पवित्र कर याहवेह के लिए अलग करे, तो पुरोहित द्वारा इसको अच्छा या बुरा ठहराया जाए और जो पुरोहित तय करेगा, वह मान्य होगा.
homo si voverit domum suam et sanctificaverit Domino considerabit eam sacerdos utrum bona an mala sit et iuxta pretium quod ab eo fuerit constitutum venundabitur
15 यदि वह व्यक्ति, जिसने इसे पवित्र किया है, वह अपने घर को छुड़ाना चाहे, तो तय मूल्य के अलावा उसका पांचवा भाग भी चुकाए, जिससे वह घर उसका हो जाएगा.
sin autem ille qui voverat voluerit redimere eam dabit quintam partem aestimationis supra et habebit domum
16 “‘यदि कोई अपनी पैतृक संपत्ति के खेतों को याहवेह के लिए पवित्र करे, तो उसका मूल्य उसमें लगे बीज के अनुसार ठहराया जाए; बोने के लिए दस एफाह बीज के लिए चांदी के पचास शेकेल.
quod si agrum possessionis suae voverit et consecraverit Domino iuxta mensuram sementis aestimabitur pretium si triginta modiis hordei seritur terra quinquaginta siclis veniet argenti
17 यदि वह योवेल वर्ष से ही अपना खेत पवित्र करे, तो ठहराया गया मूल्य पूरा-पूरा दिया जाए;
si statim ab anno incipientis iobelei voverit agrum quanto valere potest tanto aestimabitur
18 किंतु यदि वह योवेल वर्ष के बाद अपना खेत पवित्र करे, तो पुरोहित आनेवाले योवेल वर्ष तक जितने वर्ष बचे हैं, उनकी संख्या के अनुसार खेत का ठहराया हुआ मूल्य कम कर दे.
sin autem post aliquantum temporis supputabit sacerdos pecuniam iuxta annorum qui reliqui sunt numerum usque ad iobeleum et detrahetur ex pretio
19 यदि वह व्यक्ति, जिसने इसे पवित्र किया है, स्वयं इसे छुड़ाना चाहता है, तो ठहराए गए मूल्य के अलावा उसका पांचवा अंश भी चुकाए, कि वह खेत उसे लौटा दिया जाए.
quod si voluerit redimere agrum ille qui voverat addet quintam partem aestimatae pecuniae et possidebit eum
20 किंतु यदि वह उस खेत को नहीं छुड़ाना चाहता और उसे किसी दूसरे को बेच देता है, तब उस खेत को नहीं छुड़ाया जा सकता.
sin autem noluerit redimere sed alteri cuilibet fuerit venundatus ultra eum qui voverat redimere non poterit
21 यदि योवेल वर्ष में वह खेत छूट जाता है, तो वह याहवेह के लिए पवित्र खेत के समान अलग माना जाएगा. वह खेत पुरोहित की संपत्ति हो जाएगा.
quia cum iobelei venerit dies sanctificatus erit Domino et possessio consecrata ad ius pertinet sacerdotum
22 “‘यदि कोई व्यक्ति याहवेह के लिए ऐसा खेत पवित्र करे, जिसे उसने खरीदा हो और जो उसकी पैतृक संपत्ति का भाग न हो,
si ager emptus et non de possessione maiorum sanctificatus fuerit Domino
23 तो पुरोहित योवेल वर्ष तक जितने वर्ष रह गए हों, उसके आधार पर उस खेत का मूल्य तय करे. और उस दिन पुरोहित तुम्हारे इस बेचने के दाम को याहवेह के लिए पवित्र दान के स्वरूप दे दे.
supputabit sacerdos iuxta annorum numerum usque ad iobeleum pretium et dabit ille qui voverat eum Domino
24 योवेल वर्ष में वह खेत उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए जिससे उसने वह खेत खरीदा था, अर्थात् उस व्यक्ति को, जो उस खेत का असली स्वामी है.
in iobeleo autem revertetur ad priorem dominum qui vendiderat eum et habuerat in sortem possessionis suae
25 तुम्हारा हर एक बेचने का दाम ठहराए गए पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार ही हो. और एक शेकेल बीस गेरा का हो.
omnis aestimatio siclo sanctuarii ponderabitur siclus viginti obolos habet
26 “‘किंतु पशुओं के पहलौठे पर सिर्फ याहवेह का अधिकार है, कोई भी उसे समर्पण न करे; चाहे वह बैल हो अथवा मेढ़ा, उस पर याहवेह का अधिकार है.
primogenita quae ad Dominum pertinent nemo sanctificare poterit et vovere sive bos sive ovis fuerit Domini sunt
27 किंतु अशुद्ध पशुओं के पहिलौठे के लिए वह ठहराए गए मूल्य के अलावा पांचवा अंश भी जोड़कर भुगतान कर उसको छुड़ा ले, यदि इसको छुड़ाया न गया हो, तो वह तुम्हारे ठहराए गए मूल्य पर बेच दिया जाए.
quod si inmundum est animal redimet qui obtulit iuxta aestimationem tuam et addet quintam partem pretii si redimere noluerit vendetur alteri quantocumque a te fuerit aestimatum
28 “‘परंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति में से, जो कुछ भी याहवेह के लिए अलग करता है—मनुष्य, पशु या पैतृक संपत्ति में से खेत; उसको न तो बेचा जाए और न ही उसको छुड़ाया जाए. जो कुछ याहवेह को पूरी तरह से समर्पित है, वह याहवेह के लिए परम पवित्र है.
omne quod Domino consecratur sive homo fuerit sive animal sive ager non veniet nec redimi poterit quicquid semel fuerit consecratum sanctum sanctorum erit Domino
29 “‘जो मनुष्य याहवेह के लिए अलग किया गया है, उसे छुड़ाया न जाए. ज़रूरी है कि उसका वध कर दिया जाए.
et omnis consecratio quae offertur ab homine non redimetur sed morte morietur
30 “‘भूमि का दसवां अंश, चाहे वह खेत की उपज का हो या वृक्षों के फलों का, उस पर याहवेह का अधिकार है. वह याहवेह के लिए पवित्र है.
omnes decimae terrae sive de frugibus sive de pomis arborum Domini sunt et illi sanctificantur
31 इसलिये यदि कोई अपने दसवें अंश का कुछ छुड़ाना चाहे, तो वह उसमें उसके ठहराए गए मूल्य का पांचवा अंश भी जोड़ दे.
si quis autem voluerit redimere decimas suas addet quintam partem earum
32 गाय-बैलों और भेड़-बकरियों का हर एक दसवां पशु, जो चरवाहे की लाठी के नीचे से निकलता है, वह याहवेह के लिए पवित्र है.
omnium decimarum boves et oves et caprae quae sub pastoris virga transeunt quicquid decimum venerit sanctificabitur Domino
33 वह उनमें अच्छे और बुरे पशु में भेद न करे और न उनको बदले. किंतु यदि कोई ऐसे बदल भी लेता है, तो वह पशु और उसके बदले के पशु दोनों ही पवित्र माने जाएंगे. इनको छुड़ाये न जाए.’”
non eligetur nec bonum nec malum nec altero commutabitur si quis mutaverit et quod mutatum est et pro quo mutatum est sanctificabitur Domino et non redimetur
34 यही वे आदेश हैं, जिन्हें याहवेह ने मोशेह को इस्राएल के घराने के लिए सीनायी पर्वत पर दिए.
haec sunt praecepta quae mandavit Dominus Mosi ad filios Israhel in monte Sinai