< निर्गमन 22 >

1 “यदि कोई व्यक्ति किसी बैल अथवा भेड़-बकरी की चोरी कर उसको मार दे अथवा उसको बेच दे, तो उसे उस बैल के बदले पांच बैल तथा भेड़-बकरी के बदले चार भेड़-बकरी देने होंगे.
“If a man steals an ox or a sheep, and kills it or sells it, he shall pay five oxen for an ox, and four sheep for a sheep.
2 “यदि चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और उसे मारते समय उसकी मृत्यु हो जाए, तब उस स्थिति में उसकी मृत्यु का दोष किसी पर न आए.
If the thief is found breaking in, and is struck so that he dies, there shall be no guilt of bloodshed for him.
3 किंतु सूर्य निकलने के बाद उसने चोरी की हो तो मृत्यु का दोष लगेगा. “ज़रूरी होगा कि चोर उस नुकसान को भर दे. यदि वह नहीं भर सकता है, तो वह इस चोरी के कारण बेच दिया जाए.
If the sun has risen on him, he is guilty of bloodshed. He shall make restitution. If he has nothing, then he shall be sold for his theft.
4 यदि चोरी की गई वस्तु—बैल, गधा, अथवा भेड़-बकरी—ज़िंदा उसके पास है तो, उसे उसका दो गुणा दाम देना होगा.
If the stolen property is found in his hand alive, whether it is ox, donkey, or sheep, he shall pay double.
5 “यदि कोई व्यक्ति अपना पशु खुला छोड़ दे, और वह किसी का खेत अथवा दाख की बारी खा जाएं, तो वह अपने ही खेत तथा दाख की बारी में से सबसे अच्छा हिस्सा उन्हें दे.
“If a man causes a field or vineyard to be eaten by letting his animal loose, and it grazes in another man’s field, he shall make restitution from the best of his own field, and from the best of his own vineyard.
6 “यदि कोई आग जलाए और आग फैलकर झाड़ियों में लग जाये और जमा किया हुआ अनाज, तथा पूरी उपज और खेत जलकर राख हो जाए, तो जिस व्यक्ति ने आग लगाई, वह खेत के नुकसान को चुकाए.
“If fire breaks out, and catches in thorns so that the shocks of grain, or the standing grain, or the field are consumed; he who kindled the fire shall surely make restitution.
7 “यदि कोई अपने पड़ोसी को धन अथवा सोना-चांदी संभालने के लिये देता है और कोई इन चीज़ों की चोरी कर लेता है, और चोर पकड़ा जाता है, तो चोर को उसका दो गुणा धन देना होगा
“If a man delivers to his neighbour money or stuff to keep, and it is stolen out of the man’s house, if the thief is found, he shall pay double.
8 यदि चोर पकड़ा न जाये, तब उस घर के मालिक को फैसला करनेवालों के सामने लाया जाये, ताकि यह मालूम हो जाये कि कहीं उसने ही पड़ोसी के धन पर हाथ न धरा हो.
If the thief isn’t found, then the master of the house shall come near to God, to find out whether or not he has put his hand on his neighbour’s goods.
9 चाहे वह बैल, गधे, भेड़-बकरी, वस्त्र अथवा किसी भी खोई हुई वस्तु के संबंध में हो, जिसके विषय में कोई यह कहे, ‘यह तो मेरा है!’ जब किसी चीज़ को लेकर आपस में झगड़ा करें कि यह मेरा है तब फैसला करनेवाले सही फैसला करके दोषी को सजा दें और दोषी व्यक्ति दो गुणा दाम उसको लौटाये.
For every matter of trespass, whether it is for ox, for donkey, for sheep, for clothing, or for any kind of lost thing, about which one says, ‘This is mine,’ the cause of both parties shall come before God. He whom God condemns shall pay double to his neighbour.
10 “यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को गधा, बैल, भेड़-बकरी अथवा अन्य कोई भी पशु उसके घर रखने के लिए देता है, और तब उस पशु की मृत्यु हो जाती है, और किसी ने नहीं देखा कि कैसे मरा था, और क्या हुआ
“If a man delivers to his neighbour a donkey, an ox, a sheep, or any animal to keep, and it dies or is injured, or driven away, no man seeing it;
11 तब याहवेह के सामने उन दोनों से पूछें कि उसने अपने पड़ोसी की संपत्ति पर अधिकार तो नहीं कर लिया है, तब उस पशु के मालिक को उसकी बात पर विश्वास करना होगा. और उसे कोई दाम नहीं चुकाना होगा.
the oath of the LORD shall be between them both, he has not put his hand on his neighbour’s goods; and its owner shall accept it, and he shall not make restitution.
12 किंतु यदि वास्तव में चोरी की गई है, तब उसे अपने पड़ोसी को दाम चुकाना होगा.
But if it is stolen from him, the one who stole shall make restitution to its owner.
13 यदि पशु को कोई जंगली जानवर मारकर टुकड़े-टुकड़े कर दे तो उस पशु के लिए किसी को भी दाम नहीं चुकाना होगा.
If it is torn in pieces, let him bring it for evidence. He shall not make good that which was torn.
14 “यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से कोई पशु अपनी मदद के लिए लेता है, और जब उसका मालिक वहां नहीं हो और तब उस पशु को चोट लगे या उसकी मृत्यु हो जाये तो उसे उसका दाम चुकाना होगा.
“If a man borrows anything of his neighbour’s, and it is injured, or dies, its owner not being with it, he shall surely make restitution.
15 और यदि मालिक के सामने ही पशु को कुछ भी होता है तो पशु का दाम चुकाने की ज़रूरत नहीं है.
If its owner is with it, he shall not make it good. If it is a leased thing, it came for its lease.
16 “यदि कोई पुरुष किसी कुंवारी को भ्रष्‍ट करता है, और उसके साथ संभोग करता है, तो वह उसका मोल देकर उसके साथ विवाह करे.
“If a man entices a virgin who isn’t pledged to be married, and lies with her, he shall surely pay a dowry for her to be his wife.
17 और यदि उस लड़की का पिता विवाह के लिए तैयार नहीं होता है, तब उस पुरुष को कुंवारियों के लिए तय किया गया दाम देना होगा.
If her father utterly refuses to give her to him, he shall pay money according to the dowry of virgins.
18 “तुम तांत्रिक स्त्री को जीवित न रहने देना.
“You shall not allow a sorceress to live.
19 “यदि कोई व्यक्ति किसी पशु के साथ मैथुन करे, निश्चयतः उस व्यक्ति को मार दिया जाए.
“Whoever has sex with an animal shall surely be put to death.
20 “जो कोई याहवेह को छोड़े और किसी और देवता को बलि चढ़ाये उसे नष्ट कर दिया जाए.
“He who sacrifices to any god, except to the LORD only, shall be utterly destroyed.
21 “तुम किसी अनजान व्यक्ति को परेशान न करना और न उस पर अत्याचार करना—क्योंकि तुम भी मिस्र देश में अनजान थे.
“You shall not wrong an alien or oppress him, for you were aliens in the land of Egypt.
22 “तुम किसी विधवा अथवा अनाथ बालक को दुःख न देना.
“You shall not take advantage of any widow or fatherless child.
23 यदि तुम उन्हें किसी भी तरह से दुःख दोगे और उस दुःख में वे मुझे पुकारेंगे, तो मैं निश्चयतः उन्हीं की पुकार सुनूंगा.
If you take advantage of them at all, and they cry at all to me, I will surely hear their cry;
24 और मैं बहुत क्रोधित होऊंगा और तुम्हें तलवार से मार दूंगा और तुम्हारी पत्नी विधवा तथा तुम्हारे बच्‍चे अनाथ हो जाएंगे.
and my wrath will grow hot, and I will kill you with the sword; and your wives shall be widows, and your children fatherless.
25 “यदि तुम मेरे लोगों में से किसी को रकम उधार में दोगे तो उनसे ब्याज मत लेना.
“If you lend money to any of my people with you who is poor, you shall not be to him as a creditor. You shall not charge him interest.
26 यदि तुम कभी अपने पड़ोसी या भाई बहनों से पहनने के लिए कपड़ा मांगो तो शाम से पहले उन्हें वापस दे देना.
If you take your neighbour’s garment as collateral, you shall restore it to him before the sun goes down,
27 क्योंकि हो सकता हैं उसके पास पहनने के लिए एक ही जोड़ा कपड़ा हो और, यदि वह मुझे पुकारे तब, मैं उसी की सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु परमेश्वर हूं.
for that is his only covering, it is his garment for his skin. What would he sleep in? It will happen, when he cries to me, that I will hear, for I am gracious.
28 “तुम परमेश्वर की निंदा न करना, और न अपने प्रधानों को शाप देना.
“You shall not blaspheme God, nor curse a ruler of your people.
29 “अपनी उपज तथा अपने फलों में से भेंट अर्पण करने में देरी न करना. “तुम अपने पुत्रों में से पहिला मुझे अर्पण करना.
“You shall not delay to offer from your harvest and from the outflow of your presses. “You shall give the firstborn of your sons to me.
30 और बैलों तथा गायों के पहलौंठे भी मुझे अर्पण करना, बच्चा सात दिन तक मां के साथ रहें और आठवें दिन वह मुझे अर्पण किया जाए.
You shall do likewise with your cattle and with your sheep. It shall be with its mother seven days, then on the eighth day you shall give it to me.
31 “तुम लोग मेरे लिए अपने आपको पवित्र रखना. जो पशु मैदान में मरा हुआ मिले, उसका मांस न खाना; तुम उसे कुत्तों को खिला देना.
“You shall be holy men to me, therefore you shall not eat any meat that is torn by animals in the field. You shall cast it to the dogs.

< निर्गमन 22 >