< निर्गमन 22 >

1 “यदि कोई व्यक्ति किसी बैल अथवा भेड़-बकरी की चोरी कर उसको मार दे अथवा उसको बेच दे, तो उसे उस बैल के बदले पांच बैल तथा भेड़-बकरी के बदले चार भेड़-बकरी देने होंगे.
If a man steal an ox or a sheep, and kill it, or sell it: five oxen shall he restore for one ox, and four sheep for one sheep.
2 “यदि चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और उसे मारते समय उसकी मृत्यु हो जाए, तब उस स्थिति में उसकी मृत्यु का दोष किसी पर न आए.
If a thief be found while breaking in, and be smitten so that he die, there shall no blood be shed for him.
3 किंतु सूर्य निकलने के बाद उसने चोरी की हो तो मृत्यु का दोष लगेगा. “ज़रूरी होगा कि चोर उस नुकसान को भर दे. यदि वह नहीं भर सकता है, तो वह इस चोरी के कारण बेच दिया जाए.
If the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him; he shall make full restitution; if he have nothing, then shall he be sold for his theft.
4 यदि चोरी की गई वस्तु—बैल, गधा, अथवा भेड़-बकरी—ज़िंदा उसके पास है तो, उसे उसका दो गुणा दाम देना होगा.
If the thing stolen be actually found in his hand alive, whether it be ox, or ass, or sheep, he shall restore double.
5 “यदि कोई व्यक्ति अपना पशु खुला छोड़ दे, और वह किसी का खेत अथवा दाख की बारी खा जाएं, तो वह अपने ही खेत तथा दाख की बारी में से सबसे अच्छा हिस्सा उन्हें दे.
If a man cause a field or vineyard to be eaten off, and he let his beasts enter, and they feed in another man's field; with the best of his own field, and with best of his own vineyard, shall he make restitution.
6 “यदि कोई आग जलाए और आग फैलकर झाड़ियों में लग जाये और जमा किया हुआ अनाज, तथा पूरी उपज और खेत जलकर राख हो जाए, तो जिस व्यक्ति ने आग लगाई, वह खेत के नुकसान को चुकाए.
If a fire break out, and meet with thorns, so that stacks of corn, or the standing corn, or the field, be consumed thereby, he that kindled the fire shall surely make restitution.
7 “यदि कोई अपने पड़ोसी को धन अथवा सोना-चांदी संभालने के लिये देता है और कोई इन चीज़ों की चोरी कर लेता है, और चोर पकड़ा जाता है, तो चोर को उसका दो गुणा धन देना होगा
If a man do deliver unto his neighbor money or vessels to keep, and it be stolen out of the man's house: if the thief be found, he shall pay double.
8 यदि चोर पकड़ा न जाये, तब उस घर के मालिक को फैसला करनेवालों के सामने लाया जाये, ताकि यह मालूम हो जाये कि कहीं उसने ही पड़ोसी के धन पर हाथ न धरा हो.
If the thief be not found, then shall the master of the house be brought unto the judges, [to swear] that he have not stretched out his hand against his neighbor's goods.
9 चाहे वह बैल, गधे, भेड़-बकरी, वस्त्र अथवा किसी भी खोई हुई वस्तु के संबंध में हो, जिसके विषय में कोई यह कहे, ‘यह तो मेरा है!’ जब किसी चीज़ को लेकर आपस में झगड़ा करें कि यह मेरा है तब फैसला करनेवाले सही फैसला करके दोषी को सजा दें और दोषी व्यक्ति दो गुणा दाम उसको लौटाये.
For all manner of trespass, for ox, for ass, for lamb, for raiment, or for any manner of lost thing, of which he can say, This is it, before the judges shall come the cause of both parties, and he, whom the judges may condemn, shall pay double unto his neighbor.
10 “यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को गधा, बैल, भेड़-बकरी अथवा अन्य कोई भी पशु उसके घर रखने के लिए देता है, और तब उस पशु की मृत्यु हो जाती है, और किसी ने नहीं देखा कि कैसे मरा था, और क्या हुआ
If a man deliver unto his neighbor an ass, or an ox, or a lamb, or any beast, to keep; and it die, or be hurt, or driven away, no man seeing it:
11 तब याहवेह के सामने उन दोनों से पूछें कि उसने अपने पड़ोसी की संपत्ति पर अधिकार तो नहीं कर लिया है, तब उस पशु के मालिक को उसकी बात पर विश्वास करना होगा. और उसे कोई दाम नहीं चुकाना होगा.
Then shall an oath of the Lord be between them both, that he have not stretched out his hand against his neighbor's goods; and the owner of it shall accept this, and he shall not make it good.
12 किंतु यदि वास्तव में चोरी की गई है, तब उसे अपने पड़ोसी को दाम चुकाना होगा.
But if it be stolen from him, he shall make restitution unto the owner thereof.
13 यदि पशु को कोई जंगली जानवर मारकर टुकड़े-टुकड़े कर दे तो उस पशु के लिए किसी को भी दाम नहीं चुकाना होगा.
If it be torn in pieces, then let him bring it as evidence; that which was torn he shall not make good.
14 “यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से कोई पशु अपनी मदद के लिए लेता है, और जब उसका मालिक वहां नहीं हो और तब उस पशु को चोट लगे या उसकी मृत्यु हो जाये तो उसे उसका दाम चुकाना होगा.
And if a man borrow aught of his neighbor, and it be hurt, or die, the owner thereof not being with it, he shall surely make it good.
15 और यदि मालिक के सामने ही पशु को कुछ भी होता है तो पशु का दाम चुकाने की ज़रूरत नहीं है.
But if the owner thereof be with it, he shall not make it good; if it be a hired thing, the loss is included in its hire.
16 “यदि कोई पुरुष किसी कुंवारी को भ्रष्‍ट करता है, और उसके साथ संभोग करता है, तो वह उसका मोल देकर उसके साथ विवाह करे.
And if a man seduce a virgin that is not betrothed, and lie with her, he shall surely endow her to be his wife.
17 और यदि उस लड़की का पिता विवाह के लिए तैयार नहीं होता है, तब उस पुरुष को कुंवारियों के लिए तय किया गया दाम देना होगा.
If her father refuse to give her unto him, he shall pay money according to the dowry of virgins.
18 “तुम तांत्रिक स्त्री को जीवित न रहने देना.
Thou shalt not suffer a witch to live.
19 “यदि कोई व्यक्ति किसी पशु के साथ मैथुन करे, निश्चयतः उस व्यक्ति को मार दिया जाए.
Whosoever lieth with a beast shall surely be put to death.
20 “जो कोई याहवेह को छोड़े और किसी और देवता को बलि चढ़ाये उसे नष्ट कर दिया जाए.
He that sacrificeth unto any god, save unto the Lord only, shall be utterly destroyed.
21 “तुम किसी अनजान व्यक्ति को परेशान न करना और न उस पर अत्याचार करना—क्योंकि तुम भी मिस्र देश में अनजान थे.
And a stranger thou shalt not vex, and shalt not oppress him; for strangers ye were in the land of Egypt.
22 “तुम किसी विधवा अथवा अनाथ बालक को दुःख न देना.
Ye shall not afflict any widow, or fatherless child.
23 यदि तुम उन्हें किसी भी तरह से दुःख दोगे और उस दुःख में वे मुझे पुकारेंगे, तो मैं निश्चयतः उन्हीं की पुकार सुनूंगा.
If thou afflict him in any wise; [for if he cry at all unto me, I will surely hear his cry: ]
24 और मैं बहुत क्रोधित होऊंगा और तुम्हें तलवार से मार दूंगा और तुम्हारी पत्नी विधवा तथा तुम्हारे बच्‍चे अनाथ हो जाएंगे.
My wrath shall wax hot, and I will slay you with the sword; and your wives shall be widows, and your children fatherless.
25 “यदि तुम मेरे लोगों में से किसी को रकम उधार में दोगे तो उनसे ब्याज मत लेना.
If thou lend money to my people, to the poor by thee, thou shalt not be to him as a lender of money; thou shalt not lay upon him usury.
26 यदि तुम कभी अपने पड़ोसी या भाई बहनों से पहनने के लिए कपड़ा मांगो तो शाम से पहले उन्हें वापस दे देना.
If thou take at all thy neighbor's raiment in pledge, thou shalt restore it unto him by the time the sun goeth down;
27 क्योंकि हो सकता हैं उसके पास पहनने के लिए एक ही जोड़ा कपड़ा हो और, यदि वह मुझे पुकारे तब, मैं उसी की सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु परमेश्वर हूं.
For it is his only covering, it is his raiment for his skin; wherein shall he sleep? and it shall come to pass, when he crieth unto me, that I will hear; for I am gracious.
28 “तुम परमेश्वर की निंदा न करना, और न अपने प्रधानों को शाप देना.
The judges thou shalt not revile; and a ruler among thy people thou shalt not curse.
29 “अपनी उपज तथा अपने फलों में से भेंट अर्पण करने में देरी न करना. “तुम अपने पुत्रों में से पहिला मुझे अर्पण करना.
The first of thy ripe fruits, and of thy liquors, shalt thou not delay to offer; the first-born of thy sons shalt thou give unto me.
30 और बैलों तथा गायों के पहलौंठे भी मुझे अर्पण करना, बच्चा सात दिन तक मां के साथ रहें और आठवें दिन वह मुझे अर्पण किया जाए.
In like manner shalt thou do with thy ox, with thy sheep; seven days it shall be with its dam; on the eighth day thou shalt give it me.
31 “तुम लोग मेरे लिए अपने आपको पवित्र रखना. जो पशु मैदान में मरा हुआ मिले, उसका मांस न खाना; तुम उसे कुत्तों को खिला देना.
And holy men shall ye be unto me: and flesh that is torn of beasts in the field, shall ye not eat; to the dogs shall ye cast it.

< निर्गमन 22 >