< निर्गमन 22 >

1 “यदि कोई व्यक्ति किसी बैल अथवा भेड़-बकरी की चोरी कर उसको मार दे अथवा उसको बेच दे, तो उसे उस बैल के बदले पांच बैल तथा भेड़-बकरी के बदले चार भेड़-बकरी देने होंगे.
“If anyone will have stolen an ox or a sheep, and if he kills it or sells it, then he will restore five oxen for one ox, and four sheep for one sheep.
2 “यदि चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और उसे मारते समय उसकी मृत्यु हो जाए, तब उस स्थिति में उसकी मृत्यु का दोष किसी पर न आए.
If a thief will have been discovered breaking into a house, or digging under it, and he has received a mortal wound, he who struck him down will not be guilty of blood.
3 किंतु सूर्य निकलने के बाद उसने चोरी की हो तो मृत्यु का दोष लगेगा. “ज़रूरी होगा कि चोर उस नुकसान को भर दे. यदि वह नहीं भर सकता है, तो वह इस चोरी के कारण बेच दिया जाए.
But if he did this when the sun was risen, he has perpetrated a homicide, and he shall die. If he does not have the means to make restitution for the theft, he shall be sold.
4 यदि चोरी की गई वस्तु—बैल, गधा, अथवा भेड़-बकरी—ज़िंदा उसके पास है तो, उसे उसका दो गुणा दाम देना होगा.
If whatever he stole should be found with him, a living thing, either an ox, or a donkey, or a sheep, he shall repay double.
5 “यदि कोई व्यक्ति अपना पशु खुला छोड़ दे, और वह किसी का खेत अथवा दाख की बारी खा जाएं, तो वह अपने ही खेत तथा दाख की बारी में से सबसे अच्छा हिस्सा उन्हें दे.
If there is any damage to a field or a vineyard, when he has released his cattle to pasture on the land of a stranger, he shall repay the best of what he has in his own field, or in his own vineyard, according to the estimation of the damage.
6 “यदि कोई आग जलाए और आग फैलकर झाड़ियों में लग जाये और जमा किया हुआ अनाज, तथा पूरी उपज और खेत जलकर राख हो जाए, तो जिस व्यक्ति ने आग लगाई, वह खेत के नुकसान को चुकाए.
If a fire will have been discovered departing from brush, and taking hold in stacks of grain, or in crops standing in the fields, whoever ignited the fire shall repay the damages.
7 “यदि कोई अपने पड़ोसी को धन अथवा सोना-चांदी संभालने के लिये देता है और कोई इन चीज़ों की चोरी कर लेता है, और चोर पकड़ा जाता है, तो चोर को उसका दो गुणा धन देना होगा
If anyone will have entrusted money, or a container, to his friend to keep, and if these have been stolen from the one who received them: if the thief is found, he shall repay double.
8 यदि चोर पकड़ा न जाये, तब उस घर के मालिक को फैसला करनेवालों के सामने लाया जाये, ताकि यह मालूम हो जाये कि कहीं उसने ही पड़ोसी के धन पर हाथ न धरा हो.
If the thief is unknown, the lord of the house will be brought before the heavens to swear that he did not lay his hand on the goods of his neighbor,
9 चाहे वह बैल, गधे, भेड़-बकरी, वस्त्र अथवा किसी भी खोई हुई वस्तु के संबंध में हो, जिसके विषय में कोई यह कहे, ‘यह तो मेरा है!’ जब किसी चीज़ को लेकर आपस में झगड़ा करें कि यह मेरा है तब फैसला करनेवाले सही फैसला करके दोषी को सजा दें और दोषी व्यक्ति दो गुणा दाम उसको लौटाये.
so as to perpetrate any fraud, such as with an ox, or a donkey, or a sheep, or clothing, nor to do anything that would be able to cause damage. The case of both shall be brought before the heavens. And if they give judgment against him, he shall repay double to his neighbor.
10 “यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को गधा, बैल, भेड़-बकरी अथवा अन्य कोई भी पशु उसके घर रखने के लिए देता है, और तब उस पशु की मृत्यु हो जाती है, और किसी ने नहीं देखा कि कैसे मरा था, और क्या हुआ
If anyone will have entrusted a donkey, an ox, a sheep, or any animal to the keeping of his neighbor, and it will have died, or become disabled, or have been captured by enemies, and no one saw it,
11 तब याहवेह के सामने उन दोनों से पूछें कि उसने अपने पड़ोसी की संपत्ति पर अधिकार तो नहीं कर लिया है, तब उस पशु के मालिक को उसकी बात पर विश्वास करना होगा. और उसे कोई दाम नहीं चुकाना होगा.
then there shall be an oath between them, that he did not lay his hand on the goods of his neighbor. And the owner shall accept the oath, and he will not be compelled to make restitution.
12 किंतु यदि वास्तव में चोरी की गई है, तब उसे अपने पड़ोसी को दाम चुकाना होगा.
But if it will have been taken away by theft, he shall repay the damages to the owner.
13 यदि पशु को कोई जंगली जानवर मारकर टुकड़े-टुकड़े कर दे तो उस पशु के लिए किसी को भी दाम नहीं चुकाना होगा.
If it has been eaten by a wild beast, let him carry what was killed to him, and then he shall not make restitution.
14 “यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से कोई पशु अपनी मदद के लिए लेता है, और जब उसका मालिक वहां नहीं हो और तब उस पशु को चोट लगे या उसकी मृत्यु हो जाये तो उसे उसका दाम चुकाना होगा.
If anyone borrows from his neighbor any of these things, and it has died or been disabled when the owner was not present, he shall be compelled to make restitution.
15 और यदि मालिक के सामने ही पशु को कुछ भी होता है तो पशु का दाम चुकाने की ज़रूरत नहीं है.
But if the owner was present, he shall not make restitution, especially if it had been brought for hired work.
16 “यदि कोई पुरुष किसी कुंवारी को भ्रष्‍ट करता है, और उसके साथ संभोग करता है, तो वह उसका मोल देकर उसके साथ विवाह करे.
If a man has led astray a virgin not yet betrothed, and he has slept with her, he shall pay her dowry and have her as a wife.
17 और यदि उस लड़की का पिता विवाह के लिए तैयार नहीं होता है, तब उस पुरुष को कुंवारियों के लिए तय किया गया दाम देना होगा.
If the father of the virgin is not willing to give her, he shall pay money according to manner of a dowry, which virgins are accustomed to receive.
18 “तुम तांत्रिक स्त्री को जीवित न रहने देना.
You shall not permit practitioners of the black arts to live.
19 “यदि कोई व्यक्ति किसी पशु के साथ मैथुन करे, निश्चयतः उस व्यक्ति को मार दिया जाए.
Whoever has sexual intercourse with an animal shall be put to death.
20 “जो कोई याहवेह को छोड़े और किसी और देवता को बलि चढ़ाये उसे नष्ट कर दिया जाए.
Whoever immolates to gods, other than to the Lord, shall be killed.
21 “तुम किसी अनजान व्यक्ति को परेशान न करना और न उस पर अत्याचार करना—क्योंकि तुम भी मिस्र देश में अनजान थे.
You shall not harass the newcomer, nor shall you afflict him. For you yourselves were once newcomers in the land of Egypt.
22 “तुम किसी विधवा अथवा अनाथ बालक को दुःख न देना.
You shall not harm a widow or an orphan.
23 यदि तुम उन्हें किसी भी तरह से दुःख दोगे और उस दुःख में वे मुझे पुकारेंगे, तो मैं निश्चयतः उन्हीं की पुकार सुनूंगा.
If you hurt them, they will cry out to me, and I will hear their cry.
24 और मैं बहुत क्रोधित होऊंगा और तुम्हें तलवार से मार दूंगा और तुम्हारी पत्नी विधवा तथा तुम्हारे बच्‍चे अनाथ हो जाएंगे.
And my fury will be enraged, and I will strike you down with the sword. And your wives will become widows, and your sons will become orphans.
25 “यदि तुम मेरे लोगों में से किसी को रकम उधार में दोगे तो उनसे ब्याज मत लेना.
If you lend money to the poor of my people who live among you, you shall not coerce them like a collector, nor oppress them with usury.
26 यदि तुम कभी अपने पड़ोसी या भाई बहनों से पहनने के लिए कपड़ा मांगो तो शाम से पहले उन्हें वापस दे देना.
If you take a garment from your neighbor as a pledge, you shall return it to him again before the setting of the sun.
27 क्योंकि हो सकता हैं उसके पास पहनने के लिए एक ही जोड़ा कपड़ा हो और, यदि वह मुझे पुकारे तब, मैं उसी की सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु परमेश्वर हूं.
For it is all that he has to cover himself, to clothe his body; nor does he have anything else in which to sleep. If he cries out to me, I will hear him, because I am compassionate.
28 “तुम परमेश्वर की निंदा न करना, और न अपने प्रधानों को शाप देना.
You shall not disparage the heavens, and you shall not speak evil of the leader of your people.
29 “अपनी उपज तथा अपने फलों में से भेंट अर्पण करने में देरी न करना. “तुम अपने पुत्रों में से पहिला मुझे अर्पण करना.
You shall not delay in paying your tithes and your first-fruits. You shall give the firstborn of your sons to me.
30 और बैलों तथा गायों के पहलौंठे भी मुझे अर्पण करना, बच्चा सात दिन तक मां के साथ रहें और आठवें दिन वह मुझे अर्पण किया जाए.
You shall do likewise with those of the oxen and the sheep. For seven days, let it be with its mother; on the eighth day you shall repay it to me.
31 “तुम लोग मेरे लिए अपने आपको पवित्र रखना. जो पशु मैदान में मरा हुआ मिले, उसका मांस न खाना; तुम उसे कुत्तों को खिला देना.
You shall be holy men for me. The flesh, from which beasts will have tasted, you shall not eat, but you will throw it to the dogs.”

< निर्गमन 22 >