< निर्गमन 22 >
1 “यदि कोई व्यक्ति किसी बैल अथवा भेड़-बकरी की चोरी कर उसको मार दे अथवा उसको बेच दे, तो उसे उस बैल के बदले पांच बैल तथा भेड़-बकरी के बदले चार भेड़-बकरी देने होंगे.
If a man shall steal an ox, or a sheep, and kill it, or sell it, he shall pay five oxen for an ox, and four sheep for a sheep.
2 “यदि चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और उसे मारते समय उसकी मृत्यु हो जाए, तब उस स्थिति में उसकी मृत्यु का दोष किसी पर न आए.
If the thief is found breaking in, and be smitten so that he dies, there shall be no bloodguiltiness for him.
3 किंतु सूर्य निकलने के बाद उसने चोरी की हो तो मृत्यु का दोष लगेगा. “ज़रूरी होगा कि चोर उस नुकसान को भर दे. यदि वह नहीं भर सकता है, तो वह इस चोरी के कारण बेच दिया जाए.
If the sun be risen upon him, there shall be bloodguiltiness for him. A thief shall make restitution. If he has nothing, then he shall be sold for his theft.
4 यदि चोरी की गई वस्तु—बैल, गधा, अथवा भेड़-बकरी—ज़िंदा उसके पास है तो, उसे उसका दो गुणा दाम देना होगा.
If the theft is found in his hand alive, whether it be ox, or donkey, or sheep, he shall pay double.
5 “यदि कोई व्यक्ति अपना पशु खुला छोड़ दे, और वह किसी का खेत अथवा दाख की बारी खा जाएं, तो वह अपने ही खेत तथा दाख की बारी में से सबसे अच्छा हिस्सा उन्हें दे.
If a man shall cause a field or vineyard to be eaten, and shall let his beast loose, and it feeds in another man's field, he shall make restitution of the best of his own field, and of the best of his own vineyard.
6 “यदि कोई आग जलाए और आग फैलकर झाड़ियों में लग जाये और जमा किया हुआ अनाज, तथा पूरी उपज और खेत जलकर राख हो जाए, तो जिस व्यक्ति ने आग लगाई, वह खेत के नुकसान को चुकाए.
If fire breaks out, and catches in thorns, so that the shocks of grain, or the standing grain, or the field are consumed, he who kindled the fire shall surely make restitution.
7 “यदि कोई अपने पड़ोसी को धन अथवा सोना-चांदी संभालने के लिये देता है और कोई इन चीज़ों की चोरी कर लेता है, और चोर पकड़ा जाता है, तो चोर को उसका दो गुणा धन देना होगा
If a man shall deliver to his neighbor money or stuff to keep, and it be stolen out of the man's house, if the thief be found, he shall pay double.
8 यदि चोर पकड़ा न जाये, तब उस घर के मालिक को फैसला करनेवालों के सामने लाया जाये, ताकि यह मालूम हो जाये कि कहीं उसने ही पड़ोसी के धन पर हाथ न धरा हो.
If the thief is not found, then the master of the house shall come near to God, to see whether he has not put his hand to his neighbor's goods.
9 चाहे वह बैल, गधे, भेड़-बकरी, वस्त्र अथवा किसी भी खोई हुई वस्तु के संबंध में हो, जिसके विषय में कोई यह कहे, ‘यह तो मेरा है!’ जब किसी चीज़ को लेकर आपस में झगड़ा करें कि यह मेरा है तब फैसला करनेवाले सही फैसला करके दोषी को सजा दें और दोषी व्यक्ति दो गुणा दाम उसको लौटाये.
For every matter of trespass, whether it be for ox, for donkey, for sheep, for raiment, or for any manner of lost thing, of which a man says, This is it, the case of both parties shall come before God. He whom God shall condemn shall pay double to his neighbor.
10 “यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को गधा, बैल, भेड़-बकरी अथवा अन्य कोई भी पशु उसके घर रखने के लिए देता है, और तब उस पशु की मृत्यु हो जाती है, और किसी ने नहीं देखा कि कैसे मरा था, और क्या हुआ
If a man delivers to his neighbor a donkey, or an ox, or a sheep, or any beast, to keep, and it dies, or be hurt, or driven away, no man seeing it,
11 तब याहवेह के सामने उन दोनों से पूछें कि उसने अपने पड़ोसी की संपत्ति पर अधिकार तो नहीं कर लिया है, तब उस पशु के मालिक को उसकी बात पर विश्वास करना होगा. और उसे कोई दाम नहीं चुकाना होगा.
the oath of Jehovah shall be between them both, whether he has not put his hand to his neighbor's goods. And the owner of it shall accept it, and he shall not make restitution.
12 किंतु यदि वास्तव में चोरी की गई है, तब उसे अपने पड़ोसी को दाम चुकाना होगा.
But if it is stolen from him, he shall make restitution to the owner of it.
13 यदि पशु को कोई जंगली जानवर मारकर टुकड़े-टुकड़े कर दे तो उस पशु के लिए किसी को भी दाम नहीं चुकाना होगा.
If it is torn in pieces, let him bring it for evidence. He shall not make good that which was torn.
14 “यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से कोई पशु अपनी मदद के लिए लेता है, और जब उसका मालिक वहां नहीं हो और तब उस पशु को चोट लगे या उसकी मृत्यु हो जाये तो उसे उसका दाम चुकाना होगा.
And if a man borrows anything of his neighbor, and it be hurt, or die, the owner of it not being with it, he shall surely make restitution.
15 और यदि मालिक के सामने ही पशु को कुछ भी होता है तो पशु का दाम चुकाने की ज़रूरत नहीं है.
If the owner of it is with it, he shall not make it good. If it be a hired thing, it came for its hire.
16 “यदि कोई पुरुष किसी कुंवारी को भ्रष्ट करता है, और उसके साथ संभोग करता है, तो वह उसका मोल देकर उसके साथ विवाह करे.
And if a man entices a virgin who is not betrothed, and lies with her, he shall surely pay a dowry for her to be his wife.
17 और यदि उस लड़की का पिता विवाह के लिए तैयार नहीं होता है, तब उस पुरुष को कुंवारियों के लिए तय किया गया दाम देना होगा.
If her father utterly refuses to give her to him, he shall pay money according to the dowry of virgins.
18 “तुम तांत्रिक स्त्री को जीवित न रहने देना.
Thou shall not allow a sorceress to live.
19 “यदि कोई व्यक्ति किसी पशु के साथ मैथुन करे, निश्चयतः उस व्यक्ति को मार दिया जाए.
Whoever lies with a beast shall surely be put to death.
20 “जो कोई याहवेह को छोड़े और किसी और देवता को बलि चढ़ाये उसे नष्ट कर दिया जाए.
He who sacrifices to any god, except to Jehovah only, shall be utterly destroyed.
21 “तुम किसी अनजान व्यक्ति को परेशान न करना और न उस पर अत्याचार करना—क्योंकि तुम भी मिस्र देश में अनजान थे.
And thou shall not wrong a sojourner, neither shall thou oppress him, for ye were sojourners in the land of Egypt.
22 “तुम किसी विधवा अथवा अनाथ बालक को दुःख न देना.
Ye shall not afflict any widow, or fatherless child.
23 यदि तुम उन्हें किसी भी तरह से दुःख दोगे और उस दुःख में वे मुझे पुकारेंगे, तो मैं निश्चयतः उन्हीं की पुकार सुनूंगा.
If thou afflict them at all, and they cry at all to me, I will surely hear their cry,
24 और मैं बहुत क्रोधित होऊंगा और तुम्हें तलवार से मार दूंगा और तुम्हारी पत्नी विधवा तथा तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे.
and my wrath shall grow hot, and I will kill you with the sword, and your wives shall be widows, and your sons fatherless.
25 “यदि तुम मेरे लोगों में से किसी को रकम उधार में दोगे तो उनसे ब्याज मत लेना.
If thou lend money to any of my people with thee who is poor, thou shall not be to him as a creditor, neither shall ye lay upon him interest.
26 यदि तुम कभी अपने पड़ोसी या भाई बहनों से पहनने के लिए कपड़ा मांगो तो शाम से पहले उन्हें वापस दे देना.
If thou at all take thy neighbor's garment to pledge, thou shall restore it to him before the sun goes down,
27 क्योंकि हो सकता हैं उसके पास पहनने के लिए एक ही जोड़ा कपड़ा हो और, यदि वह मुझे पुकारे तब, मैं उसी की सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु परमेश्वर हूं.
for that is his only covering. It is his garment for his skin. How shall he sleep? And it shall come to pass, when he cries to me, that I will hear, for I am gracious.
28 “तुम परमेश्वर की निंदा न करना, और न अपने प्रधानों को शाप देना.
Thou shall not revile God, nor speak ill of a ruler of thy people.
29 “अपनी उपज तथा अपने फलों में से भेंट अर्पण करने में देरी न करना. “तुम अपने पुत्रों में से पहिला मुझे अर्पण करना.
Thou shall not delay to offer from thy harvest, and from the outflow of thy presses. The firstborn of thy sons thou shall give to me.
30 और बैलों तथा गायों के पहलौंठे भी मुझे अर्पण करना, बच्चा सात दिन तक मां के साथ रहें और आठवें दिन वह मुझे अर्पण किया जाए.
Likewise thou shall do with thine oxen, and with thy sheep. Seven days it shall be with its dam. On the eighth day thou shall give it me.
31 “तुम लोग मेरे लिए अपने आपको पवित्र रखना. जो पशु मैदान में मरा हुआ मिले, उसका मांस न खाना; तुम उसे कुत्तों को खिला देना.
And ye shall be holy men to me. Therefore ye shall not eat any flesh that is torn of beasts in the field. Ye shall cast it to the dogs.