< निर्गमन 21 >

1 “ये और जो नियम, तुम्हें उनको बताने हैं वे ये है:
Now these [are] the judgments which thou shalt set before them.
2 “यदि तुम दास के लिए किसी इब्री को खरीदो तब वह छः वर्ष तक सेवा करे; और सातवें वर्ष वह दाम बिना चुकाए भी जा सकता है.
If thou shalt buy a Hebrew servant, six years he shall serve: and in the seventh he shall depart free for nothing.
3 यदि वह अकेला ही आया हो, तो अकेला ही जाये. यदि वह किसी स्त्री का पति है, तो उसकी पत्नी भी उसी के साथ लौट जाएगी.
If he came in by himself, he shall depart by himself: if he was married, then his wife shall depart with him.
4 यदि उस दास की पत्नी होने के लिए स्त्री को मालिक ने भेजा हो और उस स्त्री के पुत्र-पुत्रियां पैदा हो गई हों, तो दास अकेला ही जाये किंतु उसकी पत्नी एवं संतान मालिक के ही रहेंगे.
If his master hath given him a wife, and she hath borne him sons or daughters; the wife and her children shall be her master's, and he shall depart by himself.
5 “यदि वह दास कहे कि मुझे तो, मेरे मालिक, मेरी पत्नी एवं मेरी संतान प्रिय हैं; मैं जाना नहीं चाहता, तो
And if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children; I will not depart free:
6 उसका मालिक उसे लेकर परमेश्वर के पास आए, और उस दास को दरवाजे के पास ले जाये और उसका मालिक उसके कान को सुई से छेद दे. इसके बाद वह दास उस मालिक का सेवक हो जाएगा.
Then his master shall bring him to the judges; he shall also bring him to the door, or to the door-post: and his master shall bore his ear through with an awl; and he shall serve him for ever.
7 “यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री को दासी होने के लिए देता है, तो उसे दासी के समान न छोड़े.
And if a man shall sell his daughter to be a maid-servant, she shall not depart as the men-servants do.
8 यदि उसका मालिक, जिसने उसे खरीदा है, उससे प्रसन्‍न नहीं है, तो मालिक उसे दाम देकर छोड़ दे. लेकिन मालिक को यह अधिकार नहीं है कि वह दासी को विदेशियों में बेच दे, क्योंकि उसने उसके साथ विश्वासघात किया है.
If she shall not please her master, who hath betrothed her to himself, then shall he let her be redeemed: to sell her to a strange nation he shall have no power, seeing he hath dealt deceitfully with her.
9 यदि वह व्यक्ति इस दासी को अपने पुत्र की पत्नी होने के लिए चाहता है, तो उसे बेटियों के समान हक भी देना ज़रूरी है.
And if he hath betrothed her to his son, he shall deal with her after the manner of daughters.
10 यदि वह किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लेता है, तो वह इस दासी को भोजन, वस्त्र तथा उसके वैवाहिक अधिकारों से दूर नहीं रख सकता.
If he shall take him another [wife]; her food, her raiment, and her duty of marriage shall he not diminish.
11 यदि मालिक उसके विषय में उन तीनों अधिकारों को पूरा न करे, तब वह दासी बिना दाम दिये उसे छोड़कर जा सकती है.
And if he shall not perform these three to her, then shall she depart free without money.
12 “यदि कोई व्यक्ति किसी पर ऐसा हमला करे कि उसकी मृत्यु हो जाए, तब अवश्य उस व्यक्ति को मृत्यू-दंड ही दिया जाए.
He that smiteth a man, so that he dieth, shall be surely put to death.
13 किंतु यदि यह हत्या पहले से नियोजित नहीं की गई हो, किंतु यह मृत्यु परमेश्वर की इच्छा से हुई हो, तब मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बनाऊंगा, जहां तुम भागकर जा सकोगे.
And if a man shall not lie in wait, but God shall deliver [him] into his hand; then I will appoint thee a place whither he shall flee.
14 किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी को पूर्व नियोजित तरीके से छलपूर्वक, गुस्से से उसकी हत्या कर देता है, तो तुम उस व्यक्ति को, मेरी वेदी से मृत्यु दंड देने के लिए ले जा सकते हो.
But if a man shall come presumptuously upon his neighbor, to slay him with guile; thou shalt take him from my altar, that he may die.
15 “यदि कोई अपने पिता अथवा अपनी माता को मारे, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए.
And he that smiteth his father, or his mother, shall be surely put to death.
16 “जो किसी मनुष्य का अपहरण करता है, चाहे वह अपहृत को बेच दें या उसके पास हो, तो भी उसे मृत्यु दंड दिया जाए.
And he that stealeth a man, and selleth him, or if he shall be found in his hand, he shall surely be put to death.
17 “जो अपने पिता अथवा अपनी माता को शाप देता है, उसे निश्चयतः मृत्यु दंड दिया जाए.
And he that curseth his father, or his mother, shall surely be put to death.
18 “यदि दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए, वह एक दूसरे को पत्थर अथवा घूंसे से मारे, जिससे उसकी मृत्यु न हुई हो लेकिन वह चल फिर न सके,
And if men contend together, and one shall smite another with a stone, or with [his] fist, and he shall not die, but keep [his] bed:
19 यदि वह व्यक्ति लाठी के सहारे चल फिर सके, तब जिसने उसको मारा था, वह दंड के योग्य न होगा—लेकिन उसे ठीक होने तक उसके देखरेख का ख़र्चा उसे देना होगा.
If he shall rise again, and walk abroad upon his staff, then shall he that smote [him] be quit: only he shall pay [for] the loss of his time, and shall cause [him] to be thoroughly healed.
20 “यदि कोई व्यक्ति दंड देते हुए अपने दास या दासी पर लाठी से मार दे और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसे उसके लिए सजा दी जाए.
And if a man shall smite his servant, or his maid, with a rod, and he shall die under his hand; he shall be surely punished.
21 किंतु यदि वह व्यक्ति मार खाने के बाद एक-दो दिन बाद ठीक हो जाये, तो उसे सजा न दी जाये; क्योंकि दास या दासी उसी की संपत्ति है.
Notwithstanding, if he shall continue a day or two, he shall not be punished; for he [is] his money.
22 “यदि लोगों के झगड़े में गर्भवती स्त्री को चोट लग जाये और उसका समय से पूर्व प्रसव हो जाए, किंतु कोई नुकसान न हुआ हो, तो निश्चयतः उस व्यक्ति को, जिसने मारा है, उस स्त्री का पति जो भी मांगे और पंच जो भी फैसला करें और जो भी निर्णय होता है वह उसे चुकाए.
If men shall contend, and hurt a woman with child, so that her fruit shall depart [from her], and yet no mischief follow: he shall be surely punished, according as the woman's husband will lay upon him; and he shall pay as the judges [determine].
23 और यदि चोट ज्यादा है तो, पंच प्राण के बदले प्राण का भी फैसला कर सकते हैं,
And if [any] mischief shall follow, then thou shalt give life for life,
24 आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, हाथ के लिए हाथ, पैर के लिए पैर,
Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot,
25 दाह के लिए दाह, घाव के लिए घाव तथा मार के बदले मार का दंड हो.
Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.
26 “यदि किसी व्यक्ति की मार से उसके दास अथवा दासी की आंख नष्ट हो जाये, तो उसे उसकी आंख के बदले उस दास अथवा दासी को छोड़ दे.
And if a man shall smite the eye of his servant, or the eye of his maid, that it shall perish; he shall let him go free for his eye's sake.
27 यदि झगड़े में उसके दास अथवा दासी का दांत टूट जाये, तो उसे इस नुकसान के कारण उस दास अथवा दासी को छोड़ देना होगा.
And if he shall smite out his man-servant's tooth, or his maid-servant's tooth; he shall let him go free for his tooth's sake.
28 “यदि कोई बैल के सींग से किसी पुरुष अथवा स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो निश्चयतः उस बैल को पत्थर से मार दें तथा उसके मांस को काम में न लें; लेकिन उस बैल के मालिक को कोई दंड न दिया जाए.
If an ox shall gore a man or a woman, that they die: then the ox shall be surely stoned, and his flesh shall not be eaten; but the owner of the ox [shall be] quit.
29 किंतु यदि कोई ऐसा बैल है, जो हमेशा लोगों को सींग मारकर नुकसान पहुंचाता है और बैल के मालिक को बताया गया हो और बैल को बांधकर नहीं रखा और उस बैल ने किसी पुरुष अथवा स्त्री की हत्या कर दी है, तो इस स्थिति में वह बैल तथा उसके मालिक, दोनों ही का पथराव किया जाए.
But if the ox was accustomed to push with his horn in time past, and it hath been testified to his owner, and he hath not restrained him, but that he hath killed a man or a woman; the ox shall be stoned, and his owner also shall be put to death.
30 यदि बैल का स्वामी छुड़ाई देना चाहे तो धनराशि जो इसके लिए ठहराई गई है, पूरा देकर छूट सकता है.
If there shall be laid on him a sum of money, then he shall give for the ransom of his life whatever is laid upon him.
31 चाहे बैल ने पुत्र को मार डाला हो अथवा पुत्री को, उसके साथ नियम के अनुसार फैसला किया जाएगा.
Whether he hath gored a son, or hath gored a daughter, according to this judgment shall it be done to him.
32 यदि बैल किसी दास अथवा दासी को मार डाले, तो बैल के मालिक को उस दास अथवा दासी के मालिक को चांदी के तीस सिक्‍के देने होंगे, तथा बैल का पथराव किया जाए.
If the ox shall push a man-servant, or maid-servant; he shall give to their master thirty shekels of silver, and the ox shall be stoned.
33 “यदि कोई व्यक्ति गड्ढा खोदे और उसे न ढंके और उस गड्ढे में कोई बैल अथवा गधा जा गिरे,
And if a man shall open a pit, or if a man shall dig a pit, and not cover it, and an ox or an ass shall fall into it;
34 तो उस गड्ढे के मालिक को इसका दाम चुकाना होगा और वह मृत पशु गड्ढे वाले का हो जाएगा.
The owner of the pit shall make compensation, [and] give money to the owner of them; and the dead [beast] shall be his.
35 “यदि किसी व्यक्ति का बैल अन्य व्यक्ति के बैल को मारे और बैल मर जाये तो बचे जीवित बैल को बेचकर उसका दाम आपस में बांट लें और मरे हुए बैल को भी आधा-आधा बांट लें.
And if one man's ox shall hurt another's that he shall die, then they shall sell the live ox, and divide the money of it, and the dead [ox] also they shall divide.
36 अथवा यदि वह बैल हमेशा ही सबको सींग मारता है और उसके मालिक ने उसे बांधकर नहीं रखा, तो निश्चय वह व्यक्ति बैल के बदले बैल ही दे. तब मृत बैल उसकी संपत्ति हो जाएगी.
Or if it shall be known that the ox hath used to push in time past, and his owner hath not restrained him; he shall surely pay ox for ox, and the dead shall be his own.

< निर्गमन 21 >